भारतीय संविधान में नागरिकों को लिखित रूप में कुछ मूल अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। ये मूलभूत अधिकार हैं-(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा (6) संवैधानिक उपचार का अधिकार।