Question
राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ तक सीमित हैं?

Answer

राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, सरकार का मुखिया नहीं। राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ केवल नाममात्र की शक्तियाँ हैं क्योंकि वह इनका इस्तेमाल प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वही सलाह उसे दोबारा मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है।
संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भी भेज सकता है। लेकिन यदि संसद पुनः उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे।

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