18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार कैसे मिलेगा?
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18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने तथा मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही मत देने का अधिकार मिलता है। 
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