अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम थाने जाएँगे और थानेदार से एफ. आई. आर. लिखने को कहेंगे । फिर हम एफ. आई. आर. की नकल प्रति मांगेंगे । यदि थानेदार एफ. आई. आर. दर्ज न करे तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. दर्ज करवायेंगे।