पंचायत समिति की संरचना-पंचायत समिति की संरचना को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत सपष्ट किया। गया है -
(i) निर्वाचित प्रतिनिधि-पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खण्डों में विभाजित किया जाता है। इसके समस्त क्षेत्र को कुछ वार्डों में विभाजित किया जाता है। इन वार्डों की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ये निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप-प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है।
(ii) पदेन सदस्य-पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं।
(ii) सरकारी अधिकारी-प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति से संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खण्ड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
(iv) कार्यकाल-पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष का होता है।