शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे-614 वर्ष के लड़के-लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता । प्रत्येक 3 कि.मी. के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। साथ ही, इस अधिनियम के अनुसार
कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र व शिक्षक का अनुपात 30: 1 का होना चाहिए। (अन्य परियोजना कार्य आप स्वयं करें।)