उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ? उनके किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन करें।
स्वाध्याय
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उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है । उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा गठित एक निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मतविधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
इनके तीन अधिकार निम्नलिखित हैं –
राज्य सभा की बैठक का सभापतित्व करना।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना।
राज्यसभा में मत समानता की स्थिति में निर्णायक मत देना ।
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब वैसी स्थिति में नव-नियुक्त राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक वह राष्ट्रपति का पद सम्भालता है।
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