चुनाव आयोग ने पहचान के तौर पर 14 प्रकार के पहचानों की वैद्यता स्वीकार की है। जैसे मतदाता का राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, पैन कार्ड आदि । पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई है । फोटो पहचान कार्य अभी भी जारी है।