चुनाव अधिकारी को चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है । मतदान केन्द्र पर चुनाव को सम्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। जब मतदाता केन्द्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक अमिट स्याही लगा देता है ताकि वह दुबारा मत डालने न आ सके । मतदान की समाप्ति पर सभी बैलेट.बॉक्सों अथवा वोटिंग मशीनों का सील बंद कर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाता है । फिर एक निश्चित एवं घोषित तारीख को मतों की गिनती शुरु की जाती है।