राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा' का अधिकार अधिनियम, 2010 बनाया, जो एक अप्रैल, 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं,
- इस अधिनियम में 6 से 14 अयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
- इस अधिनियम के तहत, बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है।
- निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है।