शिक्षा का अधिकार अधिनियम-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम, जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है।