उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसमें उपभोक्ताओं को कौनसे अधिकार दिए गए हैं?
Download our app for free and get startedPlay store
भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हआ। इसमें उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं-
सूचना पाने का अधिकार-उपभोक्ता को उत्पाद की किस्म, मात्रा तथा कीमत सम्बन्धी जानकारी पाने का अधिकार है। चुनाव का अधिकार-उपभोक्ता को दूसरे वैकल्पिक उत्पादों में से अपनी पसंद का उत्पाद चुनने का अधिकार होता है।
क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वह उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके।
प्रतिनिधित्व का अधिकार-उपभोक्ता के पास उत्पादकों द्वारा ठगे जाने के मामले में उपभोक्ता कोर्ट में अपने पक्ष में दावा पेश करने का अधिकार दिया गया है।
सुरक्षा का अधिकार-एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के घातक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार-वस्तुओं, सेवाओं एवं उनके उपयोग की विधि आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इसमें आता है।
art

Download our app
and get started for free

Experience the future of education. Simply download our apps or reach out to us for more information. Let's shape the future of learning together!No signup needed.*

Similar Questions

  • 1
    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता को प्रदत्त किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन कीजिए।
    View Solution
  • 2
    सूचना पाने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि यह उपभोक्ताओं के लिए क्यों उपयोगी है?
    View Solution
  • 3
    "सूचना पाने का अधिकार एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
    View Solution
  • 4
    बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण हेतु जिम्मेदार कारकों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उन्हें इस शोषण से कैसे बचाया जा सकता है?
    View Solution