1992 में 73वें संविधान संशोधन की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
अब इन निकायों के सदस्यों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।