केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा भारतीय संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बँटवारे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसमें पहले संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पृथक्पृथक् दो-तिहाई बहुमत से मंजूर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है।