भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिक नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। ये अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों (अनुच्छेद 371) के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए उपयोगी हैं।