भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बताइये।
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भारत की भाषा नीति हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, साथ ही अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किये गये। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केन्द्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार उनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। केन्द्र सरकार ने गैर-हिंदी भाषी राज्यों की माँग पर हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी है।
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