संविधान द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा निम्नलिखित तीन सूचियों के द्वारा किया गया है-
संघ सूची-संघ सूची में दिये गए विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। ये विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं, जैसे-रक्षा, वित्त, विदेश विभाग आदि।
राज्य सूची-राज्य सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये स्थानीय महत्त्व के विषय हैं, जैसे- कृषि, पुलिस, वाणिज्य इत्यादि।
समवर्ती सूची-इस सूची में गिनाए गए विषयों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। एक ही समय में किसी एक विषय पर दोनों सरकारों के कानून में टकराहट होने की स्थिति में केन्द्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून निरस्त हो जायेगा।
अवशिष्ट विषय शेष विषय केन्द्र सरकार को प्रदान किये गये हैं।