प्रस्तावना किसी देश के संविधान की कुंजी है। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी-सी उद्देशिका के साथ आरम्भ करता है। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरूआत एक प्रस्तावना से करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना में संविधान के स्रोतों, लक्ष्यों, आदर्शों और सरकार के बुनियादी राजनीतिक ढाँचों का संक्षिप्त विवरण होता है।