वोट देने का अधिकार किसे कहते है ?
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देश का हर वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो वोट देने का अधिकारी होता है। वोट देने वाले के माता-पिता भारत के नागरिक तथा यहाँ के निवासी होने चाहिए। वेट देने के लिए जात-पात कोई मायने नहीं रखता है। वोट देने वाला व्यक्ति किस जाति का है, वह अमीर है या गरीब है, शिक्षित है या अशिक्षित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट देने वालों के बीच समानता का भाव होता है।
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