(1) चुनने का अधिकार किसी भी उपभोक्ता को, जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है। वह उपलब्ध विकल्पों में से वस्तु अथवा सेवा का चयन करने हेतु स्वतन्त्र है।
(2) क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार-उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो क्षति के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस हेतु उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है।