उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक तन्त्र को स्पष्ट कीजिए।
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उपभोक्ता सरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला. राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तन्त्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से सम्बन्धित मुकदमों पर विचार करता है, राज्य स्तरीय अदालत 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मुकदमे देखती है तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालत 1 करोड़ से ऊपर के मुकदमे देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर से खारिज कर दिया जाता है तो उसकी अपील राज्य स्तर तथा उसके पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर अपील की जा सकती है।
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