उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु अखबारों एवं टी.वी. पर विज्ञापन देकर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए।
उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से जागरूक बनाने के प्रयास करने चाहिए।
उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा अन्य अधिनियमों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों एवं शिकायत करने की प्रक्रिया से अवगत करवाना चाहिए।