हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त का प्रयोग हुआ है। किसी एक व्यक्ति को एक बार ही मतदान करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति एक ही बार एक ही जगह पर मतदान कर सकता है। कोई व्यक्ति बार-बार अलग-अलग जगहों पर जाकर मतदान करेगा, तो इससे सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाएगा।